हल्द्वानी। सड़क किनारे ठेली लगाकर व्यवसाय करने वाले दो परिवारों के बीच वर्ष 2021 में हुआ विवाद पुलिस थाने से कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, और अंततः न्यायालय ने मामले में फैसला सुना कर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मामला लालकुआं हाथीखाना निवासी दो परिवारों का है, जिसमें एक परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ उसकी पड़ोसी महिला नें कोतवाली लालकुआं में मुकदमा पंजीकृत कराया था कि उक्त लोगों ने उनके साथ लाठी डंडे से मारपीट की तथा उनके पुत्र के ऊपर मोमो की चटनी डाल दी, तथा सभी लोगों नें उल्टी सीधी गलियां बकते हुए उसे व उसके पुत्रों को जान से मारने की धमकी दी. महिला नें स्वयं व परिवार को पड़ोसी परिवार से जान माल का खतरा बताते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की मांग की।
पुलिस नें दिनाँक 25.06.2021 को मामले में मुक़दमा पंजीकृत कर जाँच उपरान्त 6 आरोपियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में आरोप तय करने से पूर्व एक आरोपी महिला की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय द्वारा उसका नाम मामले से हटा दिया गया तथा शेष 5 लोगों पर आरोप तय किये गए.
अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत साक्ष्य मामले को साबित नहीं कर पाये, जिस कारण न्यायिक मजिस्ट्रेट / प्रथम अपर सिविल जज, हल्द्वानी गुलिस्ता अंजुम नें पांचो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 147, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया.
आरोपियों की तरफ से पेरवी बिन्दुखत्ता, निवासी अधिवक्ता प्रदीप लोहनी नें की।