उत्तराखण्ड

हल्द्वानी के बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट से आई यह अपडेट……………..

दिल्ली। बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, मगर संविधान पीठ में जजों के दूसरी सुनवाई में व्यस्त रहने पर इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तिथि जल्द तय हो सकती है।

20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर हुए अतिक्रमण व कब्जों को तोड़ने के निर्देश दिए थे। पुलिस-प्रशासन ने अतिक्रमण को खाली कराने की तैयारी कर ली थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे। हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। छह जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को राहत दी थी और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 50 हजार लोगों को रातोंरात नहीं हटा सकते। यह मानवीय समस्या है।

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