उत्तराखण्ड

बनभूलपुरा दंगा मामले में पांचवें दिन पुलिस प्रशासन की दंगाइयों के खिलाफ हुई यह कार्रवाई………… अब तक इतने हो चुके मुकदमे………….. इतनों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित……………

हल्द्वानी। थाना बनभूलपुरा में विगत 8 फरवरी को मलिक का बगीचा मे अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण हेतु चलाये गये अभियान के दौरान उपद्रवियों द्वारा पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लाईसेंसी शस्त्रों के साथ ही अवैध घातक हथियारों से हमला किया गया। जिससे सैकडों अधिकारी एवं कर्मचारी चोटिल हो गये थे।
अपर जिला मजिस्टेªट फिंचाराम चौहान ने बताया कि बनभूलपुरा के स्थानीय निवासिंयो द्वारा अपने निजी लाईसेंसी शस्त्रांे का दुरूपयोग कर शस्त्र लाईसेंस की शर्ताें का उल्लंघन किया गया और भविष्य में इसी प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान चलाये जाने पर उनके द्वारा लाईसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 120 शस्त्र लाईसंेस धारकों के 127 शस्त्र लाईसेंस को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया है।

जिला मजिस्टेªट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया है कि 24 घंटे के अन्दर निलम्बित किये गये शस्त्रों एवं शस्त्र लाईसेंसोें को कब्जे मंे लेना सुनिश्चित करें।

यह भी पढ़ें 👉  परिताल के गधेरे में नहाते वक्त 7 दिन पूर्व डूबे हल्द्वानी निवासी सेना के जवान का हुआ शव बरामद……………… परिजनों में मचा कोहराम……………………

थाना बनभूलपुरा अन्तर्गत दिनांक 08.02.2024 को मलिक का बगीचा में अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण हेतु चलाये गये अभियान के दौरान उपद्रवियों द्वार पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लाईसेंसी शस्त्रों / अवैध घातक हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण चोटिल हुए। प्रकरण में थाना बनभूलपुरा में 03 अभियोग क्रमशः प्र०सू०रि० सं० 21/2024 अन्तर्गत धारा 147/148 / 149 / 307/395/323/332/341/342/353/427/436 भादवि व धारा 3/4 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 व 07 सी.आर एल.ए. एक्ट व धारा 15 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम बनाम अरशद अयूब आदि, प्र०सू०रि० सं० 22/2024 अन्तर्गत धारा prime 1aA / 149 / 307 / 332 / 353 / 395 / 427 / 435 भादवि व 3/4 उत्तराखण्ड लोक सरुम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम व 07 सी.आर.एल.ए.एक्ट बनाम अज्ञात तथा प्र०सू०रि० स० 23/2024 अन्तर्गत धारा 147/148 / 149 / 307 / 332 / 353 / 435 / 427 भादवि व 3/4 उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम बनाम महबूब आलम आदि पंजीकृत किये गये।

यह भी पढ़ें 👉  लालकुआं क्षेत्र निवासी युवक की संदिग्ध हालात में मौत होने से परिवार में मचा कोहराम………………………….

थाना बनभूलपुरा के स्थानीय निवासियों द्वारा अपने लाईसेंसी शस्त्रों का दुरूपयों कर शस्त्र लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया और भविष्य में इसी प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने का अभियान चलाये जाने पर उनके द्वारा लाईसेंसी शस्त्रों का दुरूपयोग किये जाने की संभावना के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल द्वारा कुल 120 शस्त्र लाईसेंस धारकों के 127 शस्त्र लाईसेंसों को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल को 24 घण्टे के अन्दर निलम्बित किये गये शस्त्रों एवं शस्त्र लाईसेंसों को कब्जे पुलिस लिये जाने हेतु आदेशित किया गया।

यह भी पढ़ें 👉  आवारा पशुओं ने मचाया आतंक……….. क्षेत्र पंचायत सदस्य और व्यापार मंडल अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से एसडीएम को सौपा ज्ञापन……………. इस मांग के साथ दी यह चेतावनी…………..

   
To Top