व्यापारी के बेटे की तहरीर पर पुलिस की कार्रवाई, दोनों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा
लालकुआं। रेलवे और अन्य स्थानों पर दुकानें दिलाने दिलाने का झांसा देकर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में लालकुआं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के पुत्र अंशु अग्रवाल ने स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए कुछ लोगों पर रेलवे एवं अन्य स्थानों पर दुकानें दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। मामले की विवेचना बिंदुखत्ता चौकी प्रभारी गौरव जोशी को सौंपी गई थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों वाहिद अली (60 वर्ष), पुत्र अब्दुल मजीद, निवासी आजाद नगर वार्ड नंबर चार, लालकुआं, हाल निवासी झाड़ूनगर वार्ड नंबर एक, बहेड़ी, जिला बरेली (उत्तर प्रदेश) तथा जसीम, पुत्र मोहम्मद अफजल, निवासी झाड़ूनगर वार्ड नंबर एक, बहेड़ी, जिला बरेली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों को 22 अक्टूबर 2026 को पंतनगर, ऊधम सिंह नगर में विश्वविद्यालय गेट से पहले गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में थाना लालकुआं में एफआईआर संख्या 106/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 338, 340(2) एवं 319(2) में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।



