हल्द्वानी। लंबे समय से चर्चा का प्रमुख केंद्र रहे हल्द्वानी नगर निगम के सभासद को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से राहत मिल गई है। नगर निगम हल्द्वानी के वार्ड नंबर नौ के पार्षद राजेंद्र जीना को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र के निर्वाचन को रद करने, वार्ड की सीट को रिक्त घोषित करने से संबंधित जिला जज नैनीताल के आदेश पर रोक लगा दी है। अब राजेंद्र फिलहाल वार्ड पार्षद पद पर बने रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल, नगर निकाय के संबंधित अधिकारी और शिकायतकर्ता गिरीश नैनवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह विवाद नामांकन पत्र में कोविड-19 लाकडाउन के दौरान दर्ज केस की जानकारी न देने से जुड़ा है। मामले में शिकायतकर्ता गिरीश ने इसे एक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाना बताया था। राजेंद्र जीना का तर्क था कि सरकार ने कोविड से जुड़े छोटे मामलों को वापस लेने का शासनादेश जारी किया था और समन की जानकारी न होने के कारण इनका उल्लेख नहीं हो सका।




