देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों की आबद्धता समाप्त किये जाने विषयक।
उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी / बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित पदों पर विधि अधिकारियों को, जिनको इस शर्त के साथ आबद्ध किया गया था कि राज्य सरकार उनकी आबद्धता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर सकती है, सभी विधि अधिकारियों की आबद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
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