उत्तराखण्ड

हल्द्वानी में शादी करने के लिए प्रशासन के नए सख्त नियम हुए शुरू………….. अब बैंकट हॉल, टेंट, बैंड बाजा और डीजे वालों को करना होगा में इन नए नियमों का पालन…………………. देखें वीडियो……………..

नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन ने हल्द्वानी में बैंकेट हॉल संचालकों के साथ गोष्ठी का किया आयोजन

एसपी सिटी हल्द्वानी और सिटी मैजिस्ट्रेट ने शहर में बारातों के संचालन के लिए निकाले यह निर्देश

आज श्री प्रकाश चंद्र एसपी सिटी हल्द्वानी एवम् श्री ए0पी0 बाजपेई सिटी मैजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अध्यक्षता में नैनीताल पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कोतवाली हल्द्वानी मीटिंग हॉल में हल्द्वानी शहर में संचालित विभिन्न बैंकेट हॉल, टेंट हाउस, डीजे तथा बैंड संचालकों के साथ संयुक्त गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए गए–

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1- साउण्ड ट्राली पूर्ण रुप से प्रतिबन्धित की जाए।

2- किसी भी प्रकार से रोड पर यातायात बाधित न किया जाए ।

3- शादी समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था स्वंय वैंकट स्वामी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी रोड पर किसी भी प्रकार से वाहनों को आडे-तिरछे खड़ा नहीं किया जायेगा।

4- सभी वैंकट हाल स्वामी उनके वैंकट में होने वाले शादी समारोह की तिथिवार सूचना निकटतम थाने को देंगें।

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5- रात्रि 10.00 बजे के बाद डीजे पूर्ण रुप से बन्द रहेगा साथ ही अन्य वाध्य यन्त्र जिनका डेसीबल 70 से उपर का प्रतिबन्धित होगा ।

6- बैंकट हॉल टैन्ट / टैन्ट व्यवसायी लाईटिंग के साथ- साथ सीसीटीवी कैमरे बैंकट हॉल/बरातघर के अन्दर व बाहर पर्याप्त मात्रा में लगायेंगें ।

7- शादी समारोह के दौरान प्रवेश द्वारा (गेट) पर रिबन काटने के रिवाज होता है जिसमें तत्समय काफी भीड़ एकत्रित होती है सभी को अवगत कराया गया कि यह आयोजन एकदम रोड पर न किया जाए कम से कम रोड से 20-30 मीटर अन्दर हो ताकि रोड पर किसी भी प्रकार का जाम न लगे।

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गोष्ठी में श्री नितिन लोहनी सीओ हल्द्वानी, जिला प्रशासन के प्राधिकारी, श्री राजेश कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक हल्द्वानी, श्री नीरज भाकुनी थानाध्यक्ष बनभूलपुरा, श्री विजय मेहता थानाध्यक्ष मुखानी, श्री दीपक बिष्ट थानाध्यक्ष काठगोदाम समेत हल्द्वानी शहर के सभी बैंकेट हॉल, टेंट हाउस, बैंड तथा डीजे संचालक, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि तथा सदस्य मौजूद रहे।

मीडिया सैल
नैनीताल पुलिस।

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