हल्द्वानी। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो सविता चमोली की अदालत ने वर्ष 2024 में नाबालिक से दुराचार के मामले में अभियुक्त देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू को
बीस वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष अभियोजन अधिकारी (पॉक्सो) उपेंद्र शर्मा ने बताया कि मई 2024 में लालकुआं निवासी देवेंद्र सिंह बिष्ट उर्फ देबू ने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर लालकुआं में मुकदमा दर्ज किया गया।
जांच के बाद विवेचक की ओर से आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी पर दोष साबित हो गया।





