उत्तराखण्ड

बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक… यह हुआ निर्णय…

हल्द्वानी ।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा भारतीय रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग एवं अन्य विभागो के साथ समन्वयन बैठक कर तैयारियां आरभ कर दी हैं।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में प्रशासन, रेलवे एवं नगर निगम, प्राधिकरण, ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया। साथ ही रेलवे के अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित जानकारी ली गयी।

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जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरांत सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित अवधि में, तत्समय सौपी गयी जिम्मेदारियों को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माननीय न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।

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बैठक में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, आयुक्त नगर निगम परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी, गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पाण्डे सहित डी आर एम रेलवे ( वी सी के द्वारा ) एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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