हल्द्वानी। गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अवैध कारोबार करने वाले हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध पुलिस की कड़ी कार्यवाही, करोड़ों की अवैध संपत्ति सील
प्रहलाद नारायण मीणा, एसएसपी नैनीताल द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने वालों को चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के क्रम में श्री अरुण कुमार सैनी प्रभारी निरीक्षक रामनगर द्वारा कस्बा रामनगर में सट्टे का अवैध व्यापार कर अत्यधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले हिस्ट्रीशीटर वसीम खां पुत्र रईस अहमद उर्फ पुन्ना निवासी बम्बाघेर रामनगर जिला नैनीताल आदि के विरुद्ध मुकदमा एफ आई आर नं0 180/23 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया। उक्त अपराधी वसीम खां द्वारा जुए/सट्टे का अवैध व्यापार कर अपने व अपनी पत्नी के नाम पर करोडों रुपये की अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी। अवैध रुप से अर्जित उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु प्रभारी निरीक्षक द्वारा उचित माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल महोदय को पत्राचार किया गया। स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा उक्त अपराधी की सम्पत्ति का आकलन किया गया। आकलन करने के पश्चात बीती दिनांक 10.10.2023 को स्थानीय राजस्व विभाग की टीम तथा रामनगर पुलिस टीम द्वारा हिस्ट्रीशीटर वसीम खां द्वारा ग्राम क्यारी बन्दोबस्ती तहसील रामनगर क्षेत्र में आरोपी की अवैध रूप से अर्जित की गयी 0.744 हेक्टेयर भूमि (जिस पर उक्त अपराधी द्वारा रिसोर्ट का निर्माण कराया था जिसकी कुल कीमत लगभग 03 करोड़ रुपये है) को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया गया। जिला प्रशासन के प्राधिकारियों की उपस्थिति में अपराधी की सम्पत्ति को सील कर नोटिस चस्पा किया गया। इससे पूर्व भी उक्त अपराधी की चल सम्पत्तियों में से 01 स्कार्पियों वाहन को राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा चुका है ।