उत्तराखण्ड

सड़क दुर्घटना में लालकुआं निवासी महिला की मौत मामले में आरोपी इस चालक को हल्द्वानी न्यायालय ने किया बरी…………… पढ़ें विस्तृत खबर……………..

हल्द्वानी। सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में ट्रक चालक को छह साल बाद अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

ट्रक चालक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजन सिंह मेहरा ने बताया कि 11 नवंबर 2011 को लालकुआं में सड़क हादसा हुआ था। बाइक पर बरेली से देवर विशाल के साथ लालकुआं लौट रहीं रेखा रस्तोगी पत्नी नरेश रस्तोगी सड़क हादसे का शिकार हो गईं। उन्हें एसटीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में 6 दिन बाद नरेश ने ट्रक चालक मेहरुद्दीन के खिलाफ लालकुआं में मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि ट्रक ने बाइक में पीछे से टक्कर मारी, जिससे रेखा की मौत हो गई। हालांकि वादी पक्ष मेहरुद्दीन के खिलाफ ठोस सुबूत नहीं दे पाया। प्रथम अपर सिविल जज गुलिस्तां अंजुम ने संदेह का लाभ देते हुए मेहरुद्दीन को दोषमुक्त करार दिया।

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