उत्तराखण्ड

बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट से आया नया अपडेट, अब इस दिन होगी सुनवाई…

नई दिल्ली। हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में भी कोई राहत नहीं मिल सकी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। इससे मामले से जुड़े हजारों प्रभावित परिवारों और पक्षकारों को अब अगली सुनवाई की 9 दिसंबर की तारीख का इंतजार रहेगा। मामले में हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदेश ने बताया कि किसी कारणवश मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।
गौरतलब है कि यह मामला इससे पहले 28 अप्रैल 2026 को भी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन उस दिन भी सुनवाई नहीं हो सकी थी। सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई फिलहाल टल गई। इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत व न्यायमूर्ति जे बागची की खंडपीठ में नैनीताल हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश को चुनौती देती विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई तय थी।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्यों में किए जा रहे एसआईआर को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की वजह से यह मामला टल गया। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में संयुक्त सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जा चुकी है। उन्होंने प्रस्तावित भूमि को रेलवे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण बताया। कहा कि अतिक्रमण के कारण रेलवे के विस्तार प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इस पर कोर्ट ने समयाभाव में सुनवाई टालते हुए अगली सुनवाई को 9 दिसंबर की तिथि तय कर दी।

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